छत्तीसगढ़रायपुर

168 मकानों को फ्रीहोल्ड करने के आदेश

रायपुर | संवाददाता: रायपुर विकास प्राधिकरण में आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कटारिया ने 168 आवासों को फ्रीहोल्ड करने का आदेश कर दिया. प्राधिकरण अब इन आवासों के आवंटितियों से संपरिवर्तन शुल्क, अधिकतम दस वर्षों का भूभाटक तथा उदघोषणा शुल्क लेकर इन्हें फ्री होल्ड कर देगा. प्राधिकरण के इस निर्णय से अब पिछले पचास वर्षों से बने आवासों को फ्रीहोल्ड करने की प्रक्रिया शुरु हो गई है.

कटारिया ने इसके अन्तर्गत देवेन्द्रनगर के 15 एचआईजी,10 एमआईजी, इन्द्रप्रस्थ डुप्लेक्स रायपुरा के 58, डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना के हीरापुर के 18 फ्लैट्स, सरोना के 23 फ्लैट्स, रायपुरा के 19 फ्लैट्स और बोरियाखुर्द 25 फ्लैट्स को फ्रीहोल्ड करने के आदेश दिया है. इन आवंटितियों को अब राज्य शासन व्दारा निर्धारित शुल्क जमा कर फ्रीहोल्ड कर दिया जाएगा. शासन के आदेश के अनुसार डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना हीरापुर, सरोना, रायपुरा और बोरियाखुर्द के फ्लैट्स हेतु संपरिर्वतन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

फ्रीहोल्ड होने से प्राधिकरण के आवंटितियों को अपने आवासीय संपत्ति के लिए अब हर साल भूभाटक नहीं देना पडेगा और न ही उनको आवास विक्रय करने के लिए प्राधिकरण से कोई अनुमति लेनी पडेगी. फ्रीहोल्ड के लिए गत वर्ष कैबिनेट के निर्णय के साथ ही विधानसभा में छत्तीसगढ़ शासन व्दारा छतीसगढ़ भूमि धारण अधिनियम 2013 पारित हुआ था.

उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण 1963 से जब वह नगर सुधार न्यास के नाम से जाना जाता था तब से नगर में आवास गृहों का निर्माण करता आ रहा है. शासन के नियमों के अनुसार इसकी सभी संपत्तियां 30 वर्षों की लीज अर्थात पट्टे पर दी जाती रही हैं जिसमें हर साल भूभाटक का भुगतान करना होता था. अब आवासीय संपत्तियां फ्री होल्ड होने से आवंटिती अपनी संपत्तियों के पूर्ण मालिक हो जाएंगे.

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