राष्ट्र

अबू सलेम की याचिका खारिज

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उसका प्रत्यर्पण वैध है और उस पर देश में ही मुकदमा चलता रहेगा. सलेम में इससे पहले उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल कर कहा था कि पुर्तगाल की अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को रद्द कर दिया है इसीलिए उसके खिलाफ सारी कानूनी प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया जाए.

लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अबू सलेम की अर्जी रद्द की और कहा कि पुर्तगाल की संवैधानिक अदालत का फैसला हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है. पीठ ने यह भी कहा कि भारतीय कानून की नजर में सलेम का प्रत्यर्पण अब भी वैध है इसीलिए उस पर मुकदमा चलेगा.

इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को सलेम के खिलाफ टाडा और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत लगाए गए अतिरिक्त आरोपों को हटाने की इजाज़त भी दी है.

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सलेम का प्रत्यर्पण करते हुए पुर्तगाल सरकार की उन शर्तों को माना था जिनमें यह कहा गया था कि सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी और 25 साल से ज्यादा की जेल भी नहीं होगी.

इसके बाद सितंबर 2011 में पुर्तगाल के उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि भारत सरकार ने सलेम पर ऐसे मुकदमे चलाए हैं जिसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान है उसके प्रत्यर्पण को रद्द कर दिया था.

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