राष्ट्र

एंटी रेप बिल आज से लागू

नई दिल्ली | संवाददाता: क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2013 पर राष्ट्रपति के दस्तख़त के बाद यह कानून आज से अमल में आ गया है. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है. इसी बजट सत्र में इस बिल को संसद ने पारित किया था.

इस नए कानून के मुताबिक सहमति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए न्यूनतम उम्र फिर से 18 साल हो गई है. पीछा करना और ताक-झांक को ज़मानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है. नए कानून के मुताबिक यौन उत्पीड़न के लिए बलात्कार शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके साथ ही निजी पलों में ताकझांक को गैरजमानती से ज़मानती अपराध बनाया गया है.

बिल में आईपीसी की धारा-354 डी में संशोधन किया गया है. इसके अनुसार अगर कोई किसी महिला के पीछे ही पड़ जाए जिससे कि महिला की मानसिक शांति भंग हो जाए या उसमें डर बैठ जाए या उसे पीछा करने वाले से जान का खतरा महसूस हो तो ऐसे मामले में आरोपी को एक से तीन साल तक की सजा हो सकती है. उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

आईपीसी की धारा-354 सी में किये गये संशोधन के बाद किसी महिला को उस आपत्तिजनक अवस्था में देखना या उसकी तस्वीर उतारना, जहां कि महिला अपनी प्राइवेसी चाहती हो तो ऐसा काम करने वाले को एक से तीन साल तक की सजा और साथ में जुर्माना हो सकता है. ये अपराध दोहराने पर सजा तीन से सात साल तक की हो सकती है. अगर कोई किसी महिला की सहमति से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें उतारता है लेकिन महिला की मर्ज़ी के खिलाफ उसका प्रचार प्रसार करता है तो उसे एक से तीन साल तक की सजा हो सकती है.

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