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आसाराम दोषी करार

नई दिल्ली | संवाददाता: आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म के एक मामले में आज जोधपुर अदालत का फैसला आ गया है. इस मामले में आसाराम सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया गया है. वहीं दो लोगों को बरी करार दिया गया है.

आसाराम के साथ ही उनकी राजदार शिल्पी और शरतचंद्र भी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि प्रमुख सेवादार शिवा और रसोइया प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थीं.

इस फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने कहा- आसाराम दोषी करार दिए गए, हमें इंसाफ मिला है. इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले सभी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं.

गौरतलब है कि आसाराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और केस राजस्थान पुलिस को ट्रांस्फर किया गया था. आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक हथकंडे) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था. आसाराम के साधक उनके लिए कल से ही हवन पर बैठे थे. इस मामले में पीड़िता के पिता का कहना है दोषी आसाराम और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले.

आसाराम के मामले में सजा को लेकर संशय इसलिये भी था क्योंकि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले अधिकांश लोगों पर हमला किया गया था और उन्हें डराया धमकाया गया था. कई लोगों की तो हत्या भी कर दी गई थी. ऐसे में सबूतों को लेकर अदालत के सामने भी कई बार विपरित परिस्थितियां बनीं.

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