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बाबरी कांड: आडवाणी पर आपराधिक मुकदमा

नई दिल्ली | संवाददाता: भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 लोगों पर बाबरी मस्जिद मामले का मुकदमा चलता रहेगा. बाबरी मस्ज़िद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि 13 भाजपा नेताओं पर आपराधिक मामला चलेगा और सारे मामले लखनऊ की अदालत में चलेंगे. रायबरेली में भी इस संबंध में चल रहे मुकदमे को लखनऊ स्थानांतरित करने के आदेश दिये गये हैं. आडवाणी समेत सभी नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं, उनमें मारपीट, डकैती जैसी धारायें शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूरे मामले की सुनवाई दो साल के भीतर पूरी होगी. इस मामले की सुनवाई करने वाले जज का भी तबादला नहीं किया जायेगा.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई के आदेश दिए हैं और सीबीआई के वकील को हर दिन अदालत में पेश होने के आदेश दिये हैं.

सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले में जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा, उनमे उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हैं. राज्यपाल होने के कारण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को इस मुकदमे से फिलहाल राहत रहेगी. बाल ठाकरे और गिरिराज किशोर का निधन हो चुका है.

1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महज टेक्निकल ग्राउंड पर इनको राहत नहीं दी जा सकती और इनके खिलाफ साजिश का ट्रायल चलना चाहिए. बुधवार को अदालत ने साफ किया कि इस मामले को अनावश्यक रुप से टालने का कोई अर्थ नहीं है.

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