छत्तीसगढ़

चंद्राकर केस चीफ जस्टिस को

बिलासपुर | संवाददाता: पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका चीफ जस्टिस यतीन्द्र सिंह को रेफर कर दी गई है. चंद्राकर ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज करने धमतरी जिला अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस पर जस्टिस मनिन्द्र श्रीवास्तव की एकल पीठ ने प्रकरण को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस यतीन्द्र सिंह को रेफर किया है.

धमतरी के विशेष न्यायाधीश एमडी जगदल्ला ने प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ एसीबी के पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कांग्रेस कार्यकर्ता कृष्णकुमार साहू की याचिका पर विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश दिया है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि 18 दिसंबर, 2013 को अदालत द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक को मामला विवेचना हेतु भेजा गया था.

जिला अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. कोर्ट में मंत्री चंद्राकर की तरफ से जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया. कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस की पीठ को भेज दिया.

गौरतलब है कि जिला अदालत ने अपने आदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति इस न्यायालय को भेजी जाए. न्यायाधीश ने एफआईआर की प्रति पेश करने के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है.

error: Content is protected !!