छत्तीसगढ़

मंत्रिपरिषद का निर्णय- छूट, छूट

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक ने कई छूटें दी हैं. जिसके तहत स्वाइप मशीन की खरीदी में छूट, सिटी बस के लाइसेंस में छूट का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से वापस आने के बाद यह मंत्रिपरिषद की पहली बैठक थी. जिसमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने तथा शहरों में जन परिवहन को बढ़ावा देने के लिये निर्णय लिये गये हैं.

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद द्वारा विमुद्रीकरण के बाद में छत्तीसगढ़ में नगद रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड स्वाईप मशीन को वेट से पूर्णतः मुक्त करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में इस हेतु जारी अधिसूचना का अनुमोदन किया गया. स्वाईप कार्ड मशीन पर वर्तमान वेट की दर 14.5 फीसदी है, जिसे पूर्णतः कर मुक्त किया गया है.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 66 हजार से अधिक स्वाईप मशीनों के क्रय के आवेदन विभिन्न बैंकों को प्राप्त हो चुके हैं.

यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए सिटी बस के लायसेंस शुल्क में भारी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया. इस छूट के लिये 16 शहरों के 93 मार्गों को शहरी मार्ग के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.

पूर्व में एक साधारण यात्री बस के संचालन के लिए लगभग छह हजार रूपये मासिक टैक्स देना होता था.

मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के बाद अब प्रतिमाह लगभग एक हजार रूपये का टैक्स देना पड़ेगा. इसका लाभ रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग-भिलाई, अम्बिकापुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-नैला, कोरिया, बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा और जशपुर शहर की जनता को मिलेगा.

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण एवं उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन करने के निर्णय लिया गया है.

इसके तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू 30 फीसदी पद का आरक्षण और उच्चतर आयु सीमा में छूट का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा.

राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में 1.10.2016 से 31.12.2016 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि पर 8 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है.

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