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दहेज के दानवों को आजीवन कैद

रायगढ़ | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के सेशन कोर्ट ने दहेज के लोभ में पत्नी तथा बच्चे की हत्या करने वाले तथा उसके चार दोस्तों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है. शनिवार को रायगढ़ के अतिरिक्त सेशन जज गरिमा शर्मा की कोर्ट ने पत्नी तथा बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में 27 वर्षीय ललित यादव को आजीवन कैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ अदालत ने इस जुर्म में ललित का साथ देने के लिये उसके चार दोस्तों 22 वर्षीय जयंत सिंह, 24 वर्षीय चंद्रशेखर, 22 वर्षीय कुंज गोंट तथा 24 वर्षीय शरण सिंह को भई आजीवन कैद की सजा सुनाई है.

अदालत ने पांचों दहेज के दानवों को 11-11हजार रुपयों का अर्थ दंड भी दिया है. अदालत के आदेश में कहा गया है कि यदि अर्थ दंड न दिया गया तो प्रत्येक को 11-11 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. अदालत ने पांचों अभियुक्तों को 3-3 साल की सश्रम कारावास की सजा भी दी है जो आजीवन कारावास की सजा के साथ ही चलेगी.

उल्लेखनीय है कि पुष्पा की शादी ललित यादव के साथ अप्रैल 2009 में हुई थी. शादी के बाद से ही ललित तथा उसके परिवार के लोग पुष्पा पर दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे. इसके लिये पुष्पा को प्रताड़ित भी किया जा रहा था. 13 नवंबर 2010 के दिन ललित तथा उसके दोस्तों ने दहेज न मिलने के कारण मिलकर पुष्पा तथा उसके दुधमुंहे लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी थी.

अदालत ने हत्या के अन्य आरोपियों जिसमें उसके पिता रवीन्द्र यादव, माता भोगमती बाई, देवर महेश तथा ननद लक्ष्मी हैंको बरी कर दिया.

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