छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में निगम चुनाव का रास्ता साफ

नई दिल्ली | संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक पर स्थगन लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर करने की घोषणा की थी.इसके बाद कांग्रेसी नेता प्रमोद दुबे, मलकीत सिंह गेंदू और राम गिडलानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले की पैरवी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने की. इस पर सुनवाई करते हुये चीफ जस्टिस एचएल दत्‍तू ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नगर निगम चुनाव पर लगे स्‍टे को हटा दिया.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 8 और 11 दिसम्बर को नगरीय निकाय के चुनाव होने थे और 15 दिसम्बर को मतगणना होनी थी. इसके लिये चुनाव आयोन ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी. लेकिन इस मामले पर रायपुर के पार्षद ज्ञानेन्द्र शर्मा और जगदीश आहूजा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुये नगर निगम रायपुर के परिसीमन को गलत बताते हुये चुनाव पर रोक की मांग की थी.

मामले की सुनवाई करने के बाद जज टीपी शर्मा और इंदर उबोवेजा ने चुनाव पर रोक लगा दी थी और चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव के पर रोक लगा दी थी.

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