रायपुर

झीरम पर एनआईए जायें भूपेश-पैकरा

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने भी अब झीरम कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुये उन्होंने कहा है कि बघेल के पास झीरम घाटी की घटना से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अब भी विकल्प खुले हैं. भूपेश बघेल राज्य सरकार द्वारा घटना की विशेष जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं.

बुधवार को रमन सिंह के खिलाफ भूपेश बघेल के बयान के बाद रामसेवक पैकरा ने एक बयान जारी करते हुये कहा है कि एनआईए ने 29 सितम्बर 2015 को 30 फरार आरोपियों के विरूद्ध जो पूरक चालान पेश किया है, वह प्रकरण अब भी न्यायालय में है, प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है. पैकरा ने कहा कि यदि श्री बघेल के पास छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी घटना के संबंध में कोई जानकारी अथवा साक्ष्य है, तो वे एनआईए के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. एनआईए उस साक्ष्य के आधार पर दूसरा पूरक चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है.

पैकरा ने कहा कि श्री बघेल के पास घटना से संबंधित कोई साक्ष्य है तो उन्होंने इतने दिनों तक जांच एजेंसी एनआईए के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया. यदि किसी व्यक्ति के पास किसी घटना से संबंधित कोई साक्ष्य अथवा जानकारी है, तो उसे जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, यह उसका दायित्व भी होता है.

उन्होंने कहा कि वास्तव में श्री बघेल के पास कोई साक्ष्य है ही नहीं, वे केवल मीडिया में बयानबाजी कर राजनीति कर रहे हैं. गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत बिलकुल साफ है. यदि नीयत साफ नहीं होती, तो सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती.

उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए द्वारा की जा रही जांच के बावजूद कांग्रेस की मांग पर राज्य सरकार ने झीरम घाटी घटना में बड़े षड़यंत्र की आशंका का उल्लेख करते हुए घटना की सम्पूर्ण जांच के लिए सीबीआई को अनुशंसा की थी. सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा को इस कारण से स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि झीरम घाटी घटना की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए कर रही थी.

श्री पैकरा ने कहा कि केवल भूपेश बघेल ही नहीं, बल्कि किसी भी पार्टी अथवा व्यक्ति के पास घटना से संबंधित यदि कोई साक्ष्य है, तो वे एनआईए और न्यायमूर्ति श्री प्रशांत मिश्रा आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.

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