रायपुर

कमल विहार अधिग्रहण पर रोक

रायपुर | समाचार डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बन रहे कमल विहार की 35 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर रोक लगा दी है. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में चार प्रभावितों ने अपनी भूमि के अधिग्रहण पर रोक की मांग की थी. जिसके बाद उनकी करीब 35 एकड़ जमीन को इस योजना से अलग करने का आदेश दिया गया है.

याचिकाकर्ता रोहित शुक्ला, प्रकाश दावड़ा, लक्ष्‌मण दास खत्री और विजय रजानी हैं.

याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की डबव बेंच ने इस पर अहम फैसला सुनाया. फैसले में कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि कमल विहार के भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को रोका जाए. इस योजना से याचिका के अंतर्गत आने वाली जमीन को योजना से अलग कर दिया जाए.

इसमें प्रकाश दावड़ा की करीब 19 एकड़ जमीन है, जबकि रोहित शुक्ला की 11 एकड़. ठीक इसी तरह विजय की एक और लक्ष्‌मण की करीब पांच एकड़ जमीन पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है. अब इन चारों की जमीन को कमल विहार योजना से अलग करना पड़ेगा. यह चारों जमीन कमल विहार के सेक्टर 15 (सी), 15 (बी) और सेक्टर-1 के अंतर्गत है.

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