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MCX घोटाला: नितिन की जमानत खारिज़

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने नितिन चोपड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. नितिन चोपड़ा छत्तीसगढ़ के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज घोटाले के मुख्य आरोपी हैं. उन्हें चार साल की फरारी के बाद मुंबई से गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार को न्यायधीश पंकज जैन, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने नितिन चोपड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

माननीय न्यायालय के समक्ष पुनः ज़मानत आवेदन प्रस्तुत करते हुए तर्क किया था कि चूँकि अब प्रकरण में सहअभियुक्त को ज़मानत का लाभ दिया जा चुका है तथा प्रकरण में धारा 438(6) का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये.

आवेदन पर आपत्ति करते हुये अधिवक्ता शरद मिश्रा ने तर्क किया कि चूँकि प्रकरण संवेदनशील व गम्भीर प्रकृति का है तथा अभी साक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं पूर्व में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दो बार अभियुक्त नितिन चोपड़ा की ज़मानतयाचिका निरस्त की है इन दशाओं में यदि अभियुक्त को ज़मानत का लाभ दिया जाता है तो अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित करेगा.

न्यायालय ने आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता शरद मिश्रा का तर्क स्वीकार करते हुए अभियुक्त की याचिका निरस्त कर दी है.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में MCX कारोबार में बड़ा घोटाला करने के बाद नितिन चोपड़ा पिछले चार साल से फरार था. उसने मुंबई, गोवा और हैदराबाद में अपना ठिकाने बना रखे थे.

इतना ही नहीं, नितिन चोपड़ा बॉलीवुड में स्क्रिप्‍ट राइटिंग का काम करने लगा था. जिस वक्त पुलिस ने जूहु के एक फ्लैट से उसे गिरफ्तार किया, वहां पर साउथ फिल्‍म इंडस्‍ट्री की एक एक्‍ट्रेस भी मौजूद थी. नितिन ने बताया कि वह उस एक्‍ट्रेस के साथ पिछले एक साल से लिव इन रिलेशन में रह रहा था.

नितिन की अय्याशी का इस बात से भी पता लगाया जा सकता है कि जिस फ्लैट में वह रहता था, उसका एक महीने का किराया एक लाख रुपये था. इसकी भी चर्चा है कि उसका अंडरवर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन था.

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