छत्तीसगढ़

नान घोटाले में रिश्तेदार जज का सुनवाई से इंकार

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में नान घोटाले की सुनवाई टल गई है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नान घोटाले से संबंधित दो याचिकायें लगी हुई हैं. इन पर सुनवाई करने से यह कहते हुये मना कर दिया गया कि न्यायाधीश इंदर सिंह उपवेजा की रिश्तेदारी इस मामले के एक आरोपी अनिल टूटेजा के साथ है. अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई नई बेंच करेगा.

गौरतलब है कि इससे पहले नान घोटाले में सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकायें लगाई गई थीं. इस घोटाले की सीबीआई या एसआईटी से जांच करने के लिए पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडेय, आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे, संजय ग्रोवर व सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दाखिल की थी. इसमें कहा गया था कि मामले में प्रदेश के आईएएस अधिकारी, नॉन के अधिकारी, कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है. मामले की जांच कर रही एसीबी के प्रमुख मुकेश गुप्ता भी मान चुके हैं कि कुछ लोगों तक एसीबी नहीं पहुंच सकती. इस आधार पर मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओंको पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था. साथ ही कहा था कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निर्णय पारित होने के बाद याचिकाकर्ता चाहे तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं.

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में थी और मंगलवार को भी यह सुनवाई टल गई. जिन दो जजों प्रीतिंकर दिवाकर और इंदर सिंह उपवेजा की बेंच में सुनवाई थी, उसके एक जज श्री दिवाकर ने कहा कि श्री उपवेजा की इस मामले के आरोपी अनील टूटेजा के साथ रिश्तेदारी है. इसलिये वे इस मामले से अलग हो गये हैं.

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