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छत्तीसगढ़: सूदखोर RPF आरक्षक गिरफ्तार

बिलासपुर | संवाददाता: बिलासपुर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आरक्षक सूदखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. आरपीएफ के 40 वर्षीय प्रधान आरक्षक रविकांत राय पर आरोप है कि उन्होंने रेलकर्मी भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा, आर. पदमावती और रवि कुमार को सूद समेत रकम वापस किये जाने के बाद भी और पैसों के लिये धमकाया था.

पीड़ितों ने इसकी शिकायत आईजी से की थी. आईजी ने तोरवा पुलिस को जांच के लिये कहा था. जांच से पता चला कि आरोपी आरपीएफ के प्रधान आरक्षक के पास इसका लाइसेंस नहीं है तथा उसने पीड़ितों से कोरे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिये थे. इसके बाद तोरवा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया.

आरोपी आरपीएफ के प्रधान आरक्षक ने अदालत से अग्रिम जमानत के लिये आवेदन किया था परन्तु उसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया.

इसके बाद तोरवा पुलिस ने दबिश देकर लालखदान स्थित मकान से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी आरक्षक को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र में सूदखोरी का धंधा जोरों से चलता है. यहां पर सूदखोर रेल कर्मियों से सूदखोरी का धंधा करते हैं. पहले जब बैंक के माध्यम से वेतन नहीं दिया जाता था उस समय वेतन दिवस पर सूदखोरों को रेलवे दफ्तरों के सामने देखा जाता था.

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