छत्तीसगढ़बिलासपुर

नसबंदी कांड के आरोपी डाक्टर को जमानत

बिलासपुर | संवाददाता: पेंडारी नसबंदी कांड के मुख्य आरोपी डाक्टर आरके गुप्ता को जमानत मिल गई है. पेंडारी में नसबंदी के बाद महिलाओं की मौत के आरोपी डॉक्टर आरके गुप्ता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 25 हज़ार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं.

गौरतलब है कि 8 नवंबर को पेंडारी नसबंदी शिविर के बाद महिलाओं की मौत के मामले में डॉक्टर आरके गुप्ता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था. आरंभिक तौर पर सरकार द्वारा कहा गया था कि डॉक्टर आरके गुप्ता ने लापरवाही पूर्वक कुछ घंटों में ही 83 महिलाओं का ऑपरेशन किया है.

इसके बाद आरोपी डॉक्टर को 12 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था.

हालांकि बाद में सरकार ने माना कि महिलाओं की मौत महावर फ़ार्मा प्राइवेट लिमिटेड की सिप्रोसीन-500 टैबलेट खाने से हुई थी, जिसमें ‘ज़हर’ था.

डॉक्टर आरके गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों ने कई बार धरना-प्रदर्शन किया था और अपने अस्पताल भी बंद किये थे. यहां तक कि डॉक्टरों ने सामुहिक इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी थी.

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