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देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ आरोप खारिज

वॉशिंगटन | एजेंसी: अमेरिकी संघीय अदालत ने भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी का आरोप खारिज कर दिया है.

इस मामले में देवयानी को न्यूयार्क में गिरफ्तार कर कथित रूप से उनके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई थी, जिसको लेकर पिछले वर्ष भारत और अमरीका के बीच भारी कूटनीतिक विवाद मच गया था.

अमरीकी समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, अमेरिकी जिला न्यायाधीश शिरा स्केइन्डिलिन ने बुधवार को व्यवस्था दी कि अमेरिकी सरकार द्वारा किसी भी प्रक्रिया की सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि एक राजनयिक के रूप में देवयानी को प्रतिरक्षा हासिल है और वह अदालत की न्यायसीमा से बाहर हैं.

न्यूयार्क में वाणिज्य दूत के रूप में पदस्थ देवयानी को न्यूयार्क संघीय अधिकारियों ने पिछले वर्ष दिसंबर में गिरफ्तार कर कपड़ों की तलाशी ली थी. उनके खिलाफ यह कार्रवाई वीजा में जालसाजी और अपनी नौकरानी संगीता रिचर्ड को वेतन भुगतान में अनियमितता के आरोप में की गई थी.

न्यायाधीश ने फैसला दिया कि भारत सरकार ने उनकी हैसियत पूर्व प्रतिरक्षा हासिल लोगों की दे रखी थी और सच तो यह है कि यह काम 8 जनवरी को ही कर दिया गया था. इसके एक दिन बाद उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अभियोग लगाया गया जिसका मतलब यह है कि उनका अभियोजन अमान्य है.

आरोपों में अभियोजन पक्ष को चुनौती देते हुए देवयानी ने अपनी अर्जी में कहा था कि गिरफ्तारी के समय उन्हें कूटनीतिक प्रतिरक्षा हासिल थी. न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र दूतावास में उनकी नियुक्ति 8 जनवरी को की गई थी.

अदालत ने हलांकि इस बात की अनुमति दे दी कि यदि अभियोजक चाहे तो देवयानी के खिलाफ फिर से अभियोग चला सकता है.

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