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पैतृक जेवरात पर टैक्स नहीं लगेगा

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: पुश्तैनी जेवरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. आयकर कानून में संशोधन के बाद कयास लगाये जा रहे थे कि पुश्तैनी जेवरात पर भी टैक्स लगने वाला है. गुरुवार को वित्त मंत्रालय इसे स्पष्ट कर दिया है.

वित्त मंत्रालय के अनुसार हर विवाहित महिला को 500 ग्राम, अविवाहित महिला को 250 ग्राम तथा पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की छूट है.

इस मात्रा में मिले सोने या उससे बने जेवरात को जब्त नहीं किया जायेगा.

वित्त मंत्रालय का कहना है कि सिर्फ उन निवेशों पर टैक्स लगाने का प्रावधान है, जो पहले घोषित नहीं किय गये थे.

इससे पहले यह अफवाह तेज़ी से फैली थी कि केंद्र सरकार जल्दी ही ऐसे प्रावधान लाने वाली है, जिसके बाद सौ ग्राम से अधिक सोना रखने पर प्रतिबंध होगा. हालांकि केंद्र सरकार के ताज़ा फैसले को आम जनता से सकारात्मक तरीके से लिया है.

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