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गंगा नदी को जीवित जैसे अधिकार

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: गंगा नगी को जीवित मनुष्य के समान अधिकार दे दिये गये हैं. अब इसे गंदा करने या नुकसान करने वालों पर उसी तरह से कार्यवाही की जायेगी. यह निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है. खबर है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यमुना नदी को भी शामिल किया है.

इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि लोग गंगा नदी को प्रदूषित करने से बाज आयेंगे. हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि वह गंगा की सफाई के लिये गंगा एडमिनिशट्रेशन बोर्ड बनवाये. हाईकोर्ट ने यह निर्णय हरिद्वार निवासी मोहम्मद सलीम की जनहित याचिका पर दी है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि गंगा नदी को धर्मग्रंथों में सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है. इसलिये हम इसे जीवित नही के तौर पर देख रहें हैं. गंगा को अब वही अधिकार मिलेंगे जो किसी इंसान को देश के कानून तथा संविधान के तहत मिलता है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले केवल न्यूजीलैंड में वानकुई नदी को ही यह दर्जा प्राप्त है.

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