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इंडोनेशिया: बलात्कार की सजा बधियाकरण

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: इंडोनेशिया में बच्चों के यौन शोषक को नपुंसक बना दिया जायेगा. इंडोनेशिया के नये कानून के अनुसार बच्चों के यौन शोषण का दोषी पाये जाने पर रासायनिक तरीके से नपुंसक बना दिया जायेगा.

वहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस खबर की बीबीसी को पुष्टि की है. इंडोनेशिया के संसद ने इस माह के शुरु में इस विवादित कानून को पारित किया है.

जिसके तहत बच्चों का यौन शोषण करने वाले को इस काबिल बना दिया जायेगा कि वे यौन संबंध ही स्थापित न कर सके.

इसके लिये दोषी के शरीर में ऐसे हॉर्मोन डाल दिये जायेंगे कि भविष्य में यौन संबंध स्थापित करने के काबिल ही न रहे.

विडोडो ने बीबीसी से कहा, “हमारा संविधान मानवाधिकारों का सम्मान करता है. लेकिन हम यौन हिंसा रोकने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकते. इसके लिए हम अधिकतम सज़ा देंगे.”

उन्होंने कहा, “मेरी राय है कि यदि रसायनिक बधियाकरण को नियमित रूप से लागू किया जाए तो हम यौन हिंसा को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं.”

गौरतलब है कि साल 2013 में दक्षिण कोरिया में एक बलात्कारी को 15 साल की कैद तथा रायायनिक बंध्याकरण की सजा सुनाई गई थी.

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