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मड़कम हिमड़े: न्यायिक जांच होगी

बिलासपुर | समाचार डेस्क: मड़कम हिड़मे की कथित एलकाउंटर में मौत की न्यायिक जांच होगी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मामले में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते समय यह मौखिक आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि बस्तर के सुकमा की रहने वाली आदिवासी लड़की मड़कम हिड़मे की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी.

मड़कम हिड़मे के परिजनों का आरोप है कि 14 जून को उसे रात को पुलिस वाले उठाकर ले गये थे. अगले दिन गांव से पांच किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली थी.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने दावा किया था कि उसने एनकाउंटर में एक वर्दीधारी महिला नक्सली को मारा था. जबकि उसके परिजनों का कहना है कि वह नक्सली थी ही नहीं.

आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के संयोजक डॉ. संकेत ठाकुर ने 17 जून को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके बीस लाख का मुआवजा, दुबारा पोस्टमार्टम तथा मामले की एसाईटी से जांच करवाने की मांग की थी.

अदालत के आदेश के बाद मड़कम हिड़मे का दुबारा पोस्टमार्टम किया गया तथा रिपोर्ट पेश की गई.

मंगलवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता तथा जस्टिस पी सेम कोशी की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

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