बाज़ार

पायलटों को बकाया वेतन दे किंगफिशर: हाईकोर्ट

नई दिल्ली | एजेंसी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस से कहा कि वह तीन पूर्व पायलटों को बकाया वेतन का भुगतान करे. तीन पायलटों ने इस संबंध में न्यायालय से गुहार लगाई थी.

न्यायाधीश राजीव सहाय एंडलॉ ने केस का निपटारा करते हुए कंपनी से कहा कि पायलटों को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया वेतन का भुगतान किया जाए.

कैप्टन संजीव कुमार आहुजा ने किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ मामला दाखिल किया था. उन्होंने पांच माह का वेतन 26 लाख रुपये भुगतान करने की न्यायालय से गुहार लगाई थी.

आहुजा ने अपने वकील एम.के. घोष के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए कहा कि असुरक्षित वित्तीय हालत के मद्देनजर वह बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें परिवार संभालने के लिए धन की जरूरत है.

किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2012 से परिचालन में नहीं है.

न्यायाधीश एंडलॉ ने कंपनी से कहा कि आहुजा को 25,37,500 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ दिया जाए. आहुजा के साथ ही अदालत ने कैप्टन आदित्य जुगल गर्ग और कैप्टन अमर भाटिया को बकाया वेतन भुगतान संबंधी याचिका की भी अनुमति दे दी.

error: Content is protected !!