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कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक

नई दिल्ली | संवाददाता: पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी गई है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस पर रोक लगाने की बात कही है. हालांकि पाकिस्तान ने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है और ना ही इस बात से इंकार किया है. कुलभूषण जाधव की फांसी के मामले में भारत-पाकिस्तान के बीच तनातनी बनी हुई है. इस बीच नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कार्यालय ने तीन पन्नों में एक बयान जारी करते हुये फांसी पर रोक की पुष्टि की है.

भारत ने इससे पहले साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सज़ा दी तो वह बड़ी मुश्किल में फंस सकता है.

इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि किसी भी हालत में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक नहीं लग सकती. पाकिस्तान ने जाधव को फांसी देने के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई थी.

पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारतीय जासूस हैं और उन्हें पाकिस्तान में जासूसी करते गिरफ्तार किया गया है. पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण जाधव को पिछले साल 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय जासूस बताकर गिरफ्तार किया था. जबकि भारत लगातार इस बात से इंकार करता रहा है. भारत ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को बार-बार कहा है कि वह जाधव से संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध कराये. लेकिन पाकिस्तान इससे इंकार करता रहा है.

1970 में महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे कुलभूषण यादव 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे. आरोप है कि सेना से सेवानिवृत होने के बाद वे अपना व्यवसाय कर रहे थे, जहां पाकिस्तान ने उन्हें अगवा कर लिया और पाकिस्तान में उनकी गिरफ्तारी दिखा कर दावा किया कि जाधव पाकिस्तान में भारत के लिये जासूसी का काम कर रहे थे.

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