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दिल्ली में प्रबंधन कोटा जारी रहेगा: HC

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों में प्रबंधन कोटा जारी रखने का आदेश दिया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को झटका देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए प्रबंधन कोटा बनाए रखने का आदेश दिया.

न्यायाधीश मनमोहन ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा छह जनवरी को जारी उस सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसमें उसने प्रबंधन कोटा सहित 62 मानदंडों को समाप्त कर दिया था.

न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वह आदेश बिना किसी अधिकार के जारी किया था. इसे उप राज्यपाल नजीब जंग की अनुमति नहीं मिली थी.

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