बिलासपुर

नक्सली पुलिस गठजोड़: स्वतंत्र एजेंसी करे जाँच

बिलासपुर | विशेष संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुलिस और नक्सलियों के बीच कथित गठजोड़ के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि मामले की जाँच स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराई जानी चाहिए.

न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा कि वह ही बता दे कि शासन मामले की जाँच पुलिस के अलावा किस एजेंसी से करवाना चाहेगा?

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में पुलिस और नक्सलियों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया था और सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की थी. इसके बाद न्यायालय ने उन्हें सुरक्षा दिए जाने का निर्देश दिया था लेकिन उन्हे सुरक्षा प्रदान नहीं की गई.

मंगलवार को अपने आदेश में न्यायालय ने उन्हे सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है और कहा है कि पुलिस के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जाँच कराई जानी चाहिए.

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