बाज़ारराष्ट्र

सहारा के किश्तों में भुगतान का प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली | एजेंसी: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सहारा समूह द्वारा निवेशकों को किश्तों में बकाए का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

सहारा समूह ने न्यायालय के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि वह बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को हर तीन महीने पर 2,500 करोड़ रुपये की किश्त का भुगतान करेगा और इस प्रकार पूरी बकाया राशि जुलाई 2015 तक चुका देगा.

अदालत ने कहा, “आपको ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए, जो स्वीकार करने योग्य और सम्मानजनक हो. यह सम्मानजनक प्रस्ताव नहीं है.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!