राष्ट्र

सज्जन कुमार पर चलेगा हत्या का मुकदमा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए उनकी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. न्यायालय के इस फैसले के साथ ही सज्जन कुमार पर हत्या, दंगा भड़काने और संपत्ति नष्ट करने का मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है.

सज्जन कुमार ने निचली अदालत के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें निचली अदालत ने जुलाई 2010 को पांच अन्य आरोपियों सहित उन पर इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को हुई हत्या के बाद दिल्ली के सुलतानपुरी इलाके में छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए गए थे.

बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल 24 मई को सज्जन कुमार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. मंगलवार को न्यायाधीश सुरेश कैत ने दंगा भड़काने, हत्या और सम्पत्ति नष्ट किए जाने के आरोपी तय किए गए सज्जन कुमार की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ इन आरोपों के लिए आगे मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया.

इसके साथ ही न्यायाधीश कैत ने अपने फैसले में शिकायतकर्ता शीला कौर की सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों पर अपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज किए जाने की अपील भी खारिज कर दी है. इस मामले में सज्जन कुमार के अलावा कांग्रेस नेता ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरू कौशल सिंह और वेद प्रकाश पिआल पर दंगा, हत्या और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई अन्य आरोप हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!