राष्ट्र

अपराध न छुपाए कोई उम्मीदवार: SC

नई दिल्ली | एजेंसी: देश के सर्वोच्य न्यायालय ने हिदायत दी है कि नामांकन में अपना अपराध छुपाने पर निर्वाचन आयोग ऐसे उम्मीदवार की जीत को भी अमान्य कर सकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान कोई उम्मीदवार यदि गंभीर अपराध संबंधी जानकारी नहीं देता है तो, उसके पक्ष में आए नतीजे अमान्य घोषित कर दिए जाने चाहिए.

शीर्ष अदालत ने कहा कि उम्मीदवार का चरित्र जानना मतदाताओं का अधिकार है.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति पी.सी.पंत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्मीदवार को अपने लंबित मामलों की जानकारी होती है और अगर वह किसी तरह का लाभ पाने के लिए इसका खुलासा नहीं करता है, तब निर्वाचन आयोग को चुनाव परिणाम रद्द कर देना चाहिए.

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