राष्ट्र

‘पुलिस मुठभेड़’ पर सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था

नई दिल्ली | एजेंसी: सर्वोच्य न्यायालय ने ‘पुलिस मुठभेड़’ पर अपनी व्यवस्था दी है. अदालत का कहना है कि ‘पुलिस मुठभेड़’ की जांच की रिपोर्ट भी भेजी जानी चाहिये. सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पुलिस की गोलीबारी वाले मामलों में घटना की जांच या तो राज्य अपराध अन्वेषण विभाग करे या संबंधित थाने से इतर किसी अन्य थाने द्वारा इसकी छानबीन हो.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि जांच की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट और राज्य मानवाधिका आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी जाएगी.

न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘पुलिस मुठभेड़’ के मामलों की जांच का नेतृत्व वह अधिकारी करेगा, जो घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों से वरिष्ठ हो.

न्यायालय ने यह भी कहा कि सूत्रों के द्वारा कथित आरोपी और उसके ठिकाने के बारे में दी गई जानकारियां लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में दर्ज की जाएंगी.

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