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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 5 लाख का होगा

नई दिल्ली | संवाददाता: केन्द्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को 5 लाख रुपयों तक बढ़ा सकती है. इसके लिये प्रस्ताव केन्द्रीय कैबिनेट में जल्द पास हो सकता है. अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने या फिर मृत्यु हो जाने पर 25 व 50 हजार रुपये तक देने का प्रावधान था. लेकिन अब इसमें बदलाव किया जायेगा. इसके लिये जनरल इंश्योरेंस एक्ट में भी सरकार बदलाव करने जा रही है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सरकार पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मिलने वाले क्लेम अमाउंट को 5 लाख और 10 लाख रुपये तक करना चाहती थी. लेकिन वित्त मंत्रालय से हरी झंडी न मिलने के बाद इस प्रस्ताव में बदलाव कर दिया है. हालांकि इंश्योरेंस कंपनियां अभी भी सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है.

थर्ड पार्टी वाले ज्यादातर केस मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जाते थे, क्योंकि कंपनी तय नियमों से ज्यादा क्लेम नहीं देती थी. ज्यादा क्लेम न मिलने के काऱण मामला ट्रिब्यूनल में चला जाता था, जिसमें फैसला आने में कई साल लग जाते थे. अब सरकार के इस प्रस्ताव को लागू करने के बाद ऐसे मामलों के निपटान में तेजी दिखाई देगी.

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