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छत्तीसगढ़ में केवल 15 वस्तुओं पर ई-वे बिल

रायपुर | संवाददाता : छत्तीसगढ़ में अब केवल 15 वस्तुओं पर ही ई-वे बिल जारी करना होगा. इसके अलावा राज्य के भीतर माल परिवहन के लिये ई-वे बिल की जरुरत नहीं होगी. राज्य सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में अब तक सभी वस्तुओं के लिये ई-वे बिल का प्रावधान था लेकिन 19 जून से इस नियम में बदलाव लागू हो गया है. इससे पहले 1 जून से जीएसटी नियमों के तहत यह तय किया गया था कि राज्य के भीतर 50 हजार रूपए से अधिक मूल्य के माल परिवहन के लिए ईवे बिल जनरेट किए जाएगा. लेकिन अब ऐसा नहीं है.

नई अधिसूचना के अनुसार एक ही जिले की सीमा के भीतर माल के आवागमन पर किसी भी माल के लिए ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन अगर राज्य के भीतर किसी ज़िले में माल लाने-ले जाने की जरुरत होगी तो ईवे बिल लागू होगा. लेकिन यह प्रावधान किसी भी सामान पर लागू नहीं होगा. इसके लिये कुल जमा 15 सामान तय किये गये हैं, जिस पर 50 हज़ार रुपये से अधिक कीमत होने की स्थिति में ई-वे बिल बनाना जरुरी होगा. इससे पहले किसी भी सामान के परिवहन के लिये ईवे बिल जेनरेट करना जरुरी थी.

जिन वस्तुओं पर ई-वे बिल का प्रावधान लागू किया गया है, उनमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक माल, मोटर पार्ट्स, फर्नीचर, फुटवियर, ब्रेवरेजेस, सीमेंट, खाद्य तेल, कन्फेक्शनरी, पान मसाला, तम्बाकू उत्पाद, प्लाईवुड, टाईल्स, आयरन एंड स्टील, आदि शामिल है.

हालांकि व्यापारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश राज्य में जिस तरह केवल 11 वस्तुओं पर ही ईवे बिल का नियम है, छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहे तो व्यापारियों को राहत देने के लिये वस्तुओं की संख्या 15 से घटा कर 11 कर सकती है.

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