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आधार को बैंक से जोड़ने पर याचिका

नई दिल्ली | संवाददाता: आधार को बैंक से जोड़ने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के खिलाफ कल्याणी मेनन ने एक याचिका दायर की है. महिला अधिकारों के लिये लड़ने वाली मेनन ने पहले ही मोबाइल को आधार से जोड़े के खिलाफ याचिका लगा रखी है. अब उन्होंने आरबीआई के ताज़ा आदेश के बाद इस मामले में नई याचिका दायर की है.

गौरतलब है कि शनिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि बैंक खाते को बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ना अनिवार्य है. बैंक के अनुसार 1 जून 2017 को सरकारी गजट में प्रकाशित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, 2017 के अनुसार बैंक खाते को आधार से साथ जोड़ना जरूरी है. ये नियम वैधानिक हैं, इसलिए बैंकों को उन्हें लागू करने से पहले किसी तरह के निर्देश की जरूरत नहीं है.

सरकार ने बैंक खातों को खोलने और 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था. मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे.

इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस आदेश की संवैधानिक वैधता को लेकर कल्याणी मेनन ने एक याचिका दायर करते हुये इस आदेश पर सवाल खड़े किये हैं. असल में सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता और उसी गोपनीयता को लेकर पहले ही याचिकाओं पर बहस चल रही है. ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आदेश सवालों के घेरे में है.

असल में भारत सरकार ने देश भर के नागरिकों से यूआईडी के नाम पर उनकी अधिकांश गोपनीय जानकारी तो हासिल कर ली है लेकिन सरकार इन गोपनीय जानकारियों को सुरक्षित रखने को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है. माना जा रहा है कि सरकार निजी कंपनियों को यह जानकारी उपलब्ध करा सकती है. हालत ये है कि इन गोपनीय जानकारियों के सार्वजनिक होने पर लोगों के बैंक खाते समेत दूसरे कानूनी कागजातों में भी सेंध लगाई जा सकती है और सरकार ऐसी परिस्थिति में भी जिम्मेवारी लेने के लिये तैयार नहीं है.

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