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चंद्राकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की

रायपुर | एजेंसी: अजय चंद्राकर ने निचली अदालत के उनके खिलाफ एफआईआर कराने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ निचली अदासत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे. याचिका में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.

आरटीआई कार्यकर्ता कृष्ण कुमार साहू ने सूचना के अधिकार के तहत चंद्राकर की संपत्ति की जानकारी जुटाई है. शिकायत में कहा गया है कि 1998 के चुनाव के दौरान चंद्राकर ने 1 एकड़ 63 डिसमिल जमीन का मालिक होने की जानकारी दी थी, लेकिन अचानक कुछ ही वर्षो में खासतौर पर जब वे मंत्री थे, तब उनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई, इसी मामले को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धमतरी की अदालत में परिवाद पेश किया.

परिवाद में उन्होंने मंत्री रहते हुए अर्जित किए हुए धन का विवरण प्रस्तुत किया. मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इसके साथ ही परिवाद में अदालत से मांग की गई कि चंद्राकर प्रदेश सरकार में केबिनेट मंत्री हैं. जांच को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए.

विशेष न्यायाधीश ने एसीबी के एसपी को उनके खिलाफ जुर्म दर्ज कराने का आदेश दिया. इसके खिलाफ चंद्राकर ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. याचिका में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है.

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