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बजाज को मुआवजे का आदेश

रायपुर | संवाददाता: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी बजाज को आदेश दिया है कि उपभोक्ता को 6.09 लाख रुपये का भुगतान करे. इस राशि का भुगतान बीमित ट्रक के चोरी चले जाने के कारण बीमा कंपनी को करना पड़ेगा. पहले बजाज एलाएंज इंन्सुरेंस कंपनी बीमा राशि के भुगतान से आना-कानी कर रही थी. इसी के साथ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस राशि पर 6 फीसदी के दर से ब्याज, 10,000 रुपये का मुआवजा तथा कालूली खर्च के लिये 1,000 रुपये देने का निर्देश दिया है.

मामला रायपुर के तेलीबांधा का है. विजय कुमार नाम के एक व्यक्ति ने अक्टूबर 2011 में अपने ट्रक का बीमा उक्त बीमा कंपनी के पास करवाया था. बीमा की राशि 8.10 लाख रुपये थे जिसके लिये विजय कुमार ने 24,324 रुपये का किशत भी जमा करवाया था.

विजय कुमार ने अपने ड्राइवर को ट्रक में खराबी आ जाने के कारण उसे बनवाने के लिये शर्मा मोटर गैरेज भेजा था. जहां गैरेज के मालिक ने ट्रक ड्राइवर सुधाकर पाणी से कहा कि ट्रक को छोड़ जावे तथा दूसरे दिन आकर ले जाये. दूसरे दिन जब ट्रक का ड्राइवर गैरेज पहुंचा तो ट्रक के रात में चोरी चले जाने का पता चला.

जिसकी सूचना उसने ट्रक के मालिक विजय कुमार को तत्काल दे दी थी. बीमा कंपनी ने बीमा राशि का भुगतान करने से इसलिये इंकार कर दिया था क्योंकि ट्रक को पार्किंग में नहीं खड़ा किया गया था.

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