छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: प्रसूति अवकाश पर स्पष्टीकरण

रायपुर | एजेंसी: छत्तीसगढ़ में महिला सरकारी कर्मचारियों को अब डिलीवरी के पहले गर्भावस्था से या डिलीवरी के दिन से ही छह महीने का प्रसूति अवकाश मिलेगा. प्रसूति अवकाश में डिलीवरी का दिन भी शामिल रहेगा. डिलीवरी के बाद से प्रसूति अवकाश प्रारंभ नहीं होगा.

इसके पहले प्रसूति अवकाश प्रारंभ होने की तिथि स्पष्ट नहीं थी.

तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रवक्ता विजय झा का कहना है कि प्रसूति अवकाश प्रारंभ होने की तिथि स्पष्ट होने से अब महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश का सही लाभ मिल सकेगा.

वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में प्रावधान है कि प्रसूति अवकाश इसके प्रारंभ होने के दिन से 180 दिन तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है.

परीक्षण के लिए प्राप्त एक प्रसूति अवकाश के प्रकरण में वित्त विभाग से यह स्पष्टीकरण चाहा गया था कि नियम में प्रारंभ होने की तिथि का आशय स्पष्ट किया जाए.

वित्त विभाग ने इस पर विचार करने के बाद स्पष्ट किया है कि प्रसूति अवकाश में प्रसूति के दिन को शामिल करते हुए गर्भावस्था की अवधि भी शामिल है, लेकिन डिलीवरी के बाद किसी अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा. किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिए प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा.

बताया गया है कि प्रसूति अवकाश के कुछ प्रकरणों में यह बात सामने आई थी कि आवेदक महिला कर्मचारी डिलीवरी के समय मेडिकल अवकाश लेकर डिलीवरी के बाद 180 दिन के प्रसूति अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत करती थीं. एक महिला कर्मचारी के इसी तरह के आवेदन को परीक्षण के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था. इसके परीक्षण के बाद वित्त विभाग ने प्रसूति अवकाश की तिथि प्रारंभ होने का स्पष्ट प्रावधान किया है.

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