छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: बालको को वन विभाग का नोटिस

कोरबा | अब्दुल असलम: छत्तीसगढ़ के कोरबा वन मंडल ने बालको के सीईओ रमेश नायर को 62 करोड़ नोटिस थमाया है. दरअसल बालको द्वारा वन भूमि उपयोग को लेकर लंबे समय से चल रहे मामले में कोरबा वन मंडल ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि की 62 करोड़ रूपये की राशि जमा करने के लिए नोटिस दिया है. राशि जमा करने के लिए वन विभाग ने 8 सप्ताह का समय दिया है.

गौरतलब है की 7 साल पहले हाईकोर्ट के आदेश दिये जाने के बाद भी बालको प्रबंधन ने वन विभाग को 62 करोड़ रूपये की अदायगी नही की है. यह राशि बालको प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही वन भूमि के एवज में देना है. वन विभाग 8 सप्ताह के भीतर यदि बालको राशि जमा नही करता है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में अवमानना का प्रकरण दर्ज करायेगा.

कोरबा वन मंडल के डीएफओ विवेकानंद झा ने बताया की भारत ऐलुमिनियम कंपनी लिमिटेड के सीईओ रमेश नायर को सीधे अंतिम नोटिस जारी कर वन विभाग ने साफ लिखा है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रत्याशा मूल्य और क्षतिपूर्ति पौधरोपण की 61 करोड़ 77 लाख 75 हजार 13 रूपये की राशि बैंक चेक या बैंक ड्राफ्ट तैयार कराकर, 1751 एकड़ राजस्व वन भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर 7 दिनों के भीतर वन विभाग में जमा करने कहा है.

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