बिलासपुर

व्यापमं आरोपी को जमानत नहीं

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के व्यापम घोटाले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. 2011 के पीएमटी घोटाले के आरोपी दीनाराम ने अपनी जमानत के लिये बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 19 जून 2011 को व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी.परीक्षा से 12 घंटे पहले पुलिस ने बिलासपुर के तखतपुर में एक मकान पर जब छापा मारा तो पाया कि वहां परीक्षार्थियों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर पहले से ही मिल गए थे.

इसके बाद इस मामले में 72 परीक्षार्थियों के ख़िलाफ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया. इनमें से 24 अभियुक्त अब भी फ़रार हैं. इसी मामले में रायपुर में अंतरर्राज्यीय गिरोह का पता चला और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 17 जुलाई को फैसला आया था. इस मामले के मुख्य अभियुक्त बेदीराम और अखिलेश आज तक फरार हैं. इन पर मध्यप्रदेश व्यापमं में भी शामिल होने का आरोप है.

17 जुलाई के फैसले में अदालत ने इस मामले में कई लोगों को छोड़ने और उन्हें अभियुक्त नहीं बनाए जाने को लेकर सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच करने वाले पुलिसकर्मियों और पुलिस अधीक्षक के ख़िलाफ़ विभागीय जांच शुरू करने और इनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे.

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