छत्तीसगढ़

जनसुरक्षा कानून: 4 माओवादी को सजा

जगदलपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार जन सुरक्षा कानून के तहत 4 माओवादियों को सजा हुई है. छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून के तहत सत्र न्यायालय ने आयतू मंडावी जो डीएकेएमएस का अध्यक्ष बताया गया है, जनमिलिशिया कमांडर मुका कश्यप, चेतना नाट्य मंडली का कमांडर आयता मंडावी और चेतना नाट्य मंडली के सदस्य हुंगाराम मंडावी को सजा सुनाई है.

जिला सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने उन्हें छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून की धारा 8 (1) और 8 (3) के तहत 3-3 साल का कारावास और 1-1 हजार जुर्माना और धारा 8 (5) के तहत 7 साल की कैद और 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के तहत 5 साल कैद और 1 हजार जुर्माना भी लगाया गया है.

अलग अलग धाराओं में कुल सजा 18 साल की होगी लेकिन अधिकतम सजा 7 साल की होगी. गौरतलब है कि बस्तर में पहली बार किसी माओवादी को छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून के तहत दंडित किया गया है. हालांकि, इस कानून के तहत कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पर ज्यादातर अदालत से छूट जाते थे. ऐसा पहली बार हुआ है कि बस्तर के माओवादियों को छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून के तहत सजा सुनाई गई है.

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