छत्तीसगढ़

नान घोटाला: हाईकोर्ट की सख्ती

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ नान घोटाले के वादामाफ गवाहों को आरोपी बनाया जायेगा. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नान घोटाले के 13 वादामाफ गवाहों को आरोपी बनाने का निर्देश जारी कर दिया है. नान घोटाने के एक आरोपी कौशल किशोर यदु जो बिलासपुर में जिला प्रबंधक थे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि गिरीश शर्मा, जीतराम यादव, अरविंद ध्रुव सहित 13 लोग गड़बड़ी की राशि वसूलकर आईएएस अफसरों तक पहुंचाते थे. इसके बावजूद उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कौशल किशोर यदु की याचिका स्वीकर कर इन्हें आरोपी बनाने का आदेश जारी कर दिया है. फरवरी 2015 में एंटी करप्शन ब्यूरो तथा आर्थुक अपराध अनुसंधान विंग द्वारा राज्यभऱ में छापेमार कार्यवाही की गई थी. इस मामले में दो आईएएस अफसर आलोक शुक्ला तथा अनिल टुटेजा, नान के जीएम शिवशंकर भट्ट समेत अनेक को आरोपी बनाया था. इस मामले में गिरीश शर्मा, जीतराम यादव, अरविंद ध्रुव सहित 13 लोग वादामाफ गवाह बनाया गया था.

क्या है मामला :
ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो की टीमों ने 12 फरवरी 2015 को कई ठिकानों पर छापेमारी कर नान के अधिकारियों-कर्मचारियों के यहां से 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध रकम जब्त की थी. इसी दौरान अवंति विहार स्थित मुख्यालय की जांच के दौरान कथित तौर पर एक डायरी मिली, जिसमें कमीशन लेने वालों के नाम दर्ज हैं. डायरी में कथित तौर पर एक पूर्व मंत्री सहित दो वर्तमान मंत्रियों के नामों का उल्लेख है. इसके अलावा एक प्रमुख सचिव, एक सचिव और तीन बड़े अफसरों सहित दो अन्य नेताओं से करोड़ों रुपये के लेन-देन का जिक्र है. कथित डायरी के अनुसार, एक प्रमुख सचिव और डायरेक्टर भी नान अधिकारियों से पैसे लिया करते थे. डायरी में मंत्रियों के नाम कोड वर्ड में लिखे गए हैं.

संबंधित खबरें-

नान घोटाले की हो एसआईटी जांच

छत्तीसगढ़: चने का टेंडर निरस्त

नान घोटाला: 2 आईएएस पर गिरेगी गाज

नान घोटाले में आवाज साक्ष्य नहीं

नान घोटाला और पोंटी चड्ढा

नान घोटाला: डायरी सार्वजनिक करें

छत्तीसगढ़: नान घोटाले पर हंगामा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!