छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में चीनी मांझा बैन

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में जानलेवा चीनी मांझा को बैन कर दिया गया है. अब से इस चीनी मांझे का उत्पादन, विक्रय तथा आपूर्ति पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा तथा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. गौरतलब है कि पिछले साल 15 अगस्त के दिन दिल्ली में इस मांझे से 3 लोगों की मौत हो गई थी. उसी के बाद से इसे बैन करने के लिये मांग उठने लगी थी.

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस मांझे से मनुष्यों को प्राणघातक चोटें पहुंचती है. इससे पक्षियों की भी जान चली जाती है. इस धागे से पर्यावरण को भई नुकसान होता है. यह चीनी पतंग उड़ाने का धागा बिजली का सुचालक होने के कारण कई बार दुर्घटनाओं का कारण बना है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है.

चीन से आने वाले इस धागे को कांच, धातु के टुकड़े तथा अन्य हानिकारक चीजों से बनाया जाता है. यह इतना तेज होता है कि दिल्ली में इससे गला कटने की घटनायें सामने आई हैं.

छत्तीसगढ़, आवास एवं पर्यावरण सचिव संजय शुक्ला का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिपालन में इस धागे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान रखा गया है.

Kite strings kill three in one day

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