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आईएसआई पर लगाम लगाओ: पाक अदालत

इस्लामाबाद | एजेंसी: पेशावर उच्च न्यायालय ने कहा है कि अमरीका की ही तरह पाकिस्तान में भी नागरिक सरकार आईएसआई को अपने अधीनस्थ बनाए. अदालत ने उल्लेख किया कि अमरीकी खुफिया एजेंसी सीआईए भी एक शक्तिशाली एजेंसी है, लेकिन जब भी कोई अदालत तलब करती है तो उसके वरिष्ठ अधिकारी वहां हाजिर होते हैं.

अदालत ने कहा कि चाहे वह संघीय सरकार हो या संसद कोई भी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने को तैयार नहीं है. पाकिस्तान के इस सर्व शक्तिशाली खुफिया एजेंसी पर सेना का नियंत्रण है.

खबर पख्तूनख्वा प्रांत से लापता 282 लोगों से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को पेशावार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्त मोहम्मद खान ने चेतावनी दी कि यदि गैरकानूनी तरीके से नागरिकों को उठाया जाना जारी रहा तो अदालत कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सुरक्षा बलों को उनके बैरकों तक समेट देगी.

खबरों के मुताबिक न्यायाधीश खान ने कहा कि प्रांतीय और संघीय सरकार खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों द्वारा संविधान, कानून और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का माखौल उड़ाए जाने का मूकदर्शक बनी हुई है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सही तरीके से चल सकती है जब कानून लागू करने वाली एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर काम करें.

न्यायाधीश ने कहा कि लोगों की समस्या बढ़ती ही जा रही है और देश के भीतर गैरकानूनी हिरासती केंद्र भी न्यायपालिका के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं.

मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति असदुल्लाह खान चमकनी की पीठ के समक्ष हाजिर पाकिस्तान के अतिरिक्त अटार्नी जनरल सैयद अतीक शाह ने सरकार की तरफ से कहा कि लापता लोगों के मामले में संघीय सरकार ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश पर एक कार्यबल गठित कर दिया है.

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