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हाईकोर्ट से ज्वाला को मिली खेलने की अनुमति

नई दिल्ली | एजेंसी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महिला युगल बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा को विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है.

उच्च न्यायालय ने भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) से ज्वाला को तब तक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की इजाजत देने के लिए कहा है, जब तक कि संघ की अनुशासन समिति उन पर अपना अंतिम निर्णय नहीं दे देती.

ज्वाला ने बीएआई की अनुशासन समिति द्वारा उनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश वाले फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

न्यायाधीश वी. के. जैन ने बीएआई से कहा, “आपको उसे (ज्वाला) खेलने की अनुमति अवश्य देनी चाहिए.” न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले पर अपना विस्तृत निर्णय गुरुवार को ही बाद में सुनाएंगे.

गौरतलब है कि बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप में कांस्य पदक विजेता ज्वाला ने अपनी याचिका में कहा है कि बीएआई की अनुशासन समिति ने बिना किसी वाजिब कारण या स्पष्टीकरण के उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है.

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