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बाहरी डीजीपी पर दायर याचिका खारिज

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशक के पद पर बाहरी की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस एसके सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में जनहित याचिका लगाने वाले बी के मनीष ने निवेदन किया था कि राज्य एवं केंद्र सरकार महानिदेशक के चयन के बारे में राज्य पुलिस अधिनियम और हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करें. कोर्ट ने कहा कि अभी नियुक्ति संबंधी कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए याचिका प्रीमेच्योर है.

गौरतलब है कि बीके मनीष ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर से बाहर के अधिकारी डॉ. आनंद कुमार को पुलिस महानिदेशक बनाने को चुनौती दी थी. इसे छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 के प्रावधानों और प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरूद्ध बताया था. शुक्रवार को इस मामले में याचिकाकर्ता मनीष ने खुद पैरवी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पुलिस महानिदेशक चयन मामले की गंभीरता को लेकर संविधान के अनुच्छेद 144 का जिक्र कर चुका है इसलिए हाईकोर्ट सहित सभी प्राधिकारियों को इस पर गौर करना चाहिए.

दूसरी ओर हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक पत्र इस विषय पर उसके सामने नहीं है इसलिए केवल खबरों के आधार पर कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि यह सेवा संबंधी मामला है और याचिकाकर्ता पुलिस महानिदेशक पद का उम्मीदवार भी नहीं है, इसलिए इस विषय पर जनहित याचिका का भी कोई तर्क नहीं है.इसके बाद अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

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