बाज़ार

स्वान टेलीकॉम की जानकारी नहीं: अनिल अंबानी

नई दिल्ली | एजेंसी: 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी ने सीबीआई की एक विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पेश होकर ‘स्वान टेलीकॉम’ के बारे में कुछ भी जानकारी होने से इंकार कर दिया. न्यायाधीश ओ.पी. सैनी को अपने जवाब में अंबानी ने कहा, “मुझे स्वान टेलीकॉम नाम की किसी कंपनी की जानकारी नहीं है.”

विशेष अदालत में उनसे पूछा गया था कि क्या वह इस नाम की किसी कंपनी के बारे में जानते हैं, जिसे वर्ष 2008 में दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया था?

अंबानी ने इस पर कि उनकी “बड़ी संख्या में कंपनियां हैं लाखों कर्मचारी हैं, ऐसे में बहुत तरह के दस्तावेज मेरे पास हस्ताक्षर के लिए आते हैं और यह संभव नहीं कि मैं सभी दस्तावेज याद कर पाऊं.”

अंबानी ने यह भी कहा कि वह अरुण शौरी, दयानिधि मारन, प्रमोद महाजन (दिवंगत पूर्वमंत्री), ए. राजा, कपिल सिब्बल जैसे दूरसंचार मंत्रियों से क्षेत्र के बारे में ताजा घटनाक्रमों पर बात करने के कई बार मिल चुके हैं.

इससे पहले जांच एजेंसी सीबीआई ने आरोप लगाया था कि स्वान टेलीकॉम अनिल अंबानी की ही एक छद्म कंपनी है, जो दूरसंचार स्पेक्ट्रम और लाइसेंस के लिए योग्य नहीं थी. इसलिए अंबानी को अदालत में बुलाया गया था. बचाव पक्ष ने आरोप का विरोध किया है.

अदालत ने दो सत्रों में अनिल अंबानी का बयान दर्ज किया और उसके बाद उनकी पत्नी टीना अंबानी को शुक्रवार को 2 बजे हाजिर होने का आदेश दिया. अनिल अंबानी ने खुद ही अदालत से कहा, “टीना अंबानी शुक्रवार को अदालत में पेश होंगी.”

इससे पहले अदालत ने बुधवार को रिलांयस टेलीकॉम की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी टीना अंबानी को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर सम्मन भेजने को चुनौती दी गई थी. अदालत ने कहा था कि उनसे पूछताछ का असर इस मामले में आरोपियों के प्रति अपनाए जाने वाले नजरिए पर नहीं होगा.

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