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20 लाख से कम कारोबार तो भी जीएसटी जरुरी

रायपुर | संवाददाता: आपका कारोबार भले 20 लाख से कम हो तो भी जीएसटी कराना अनिवार्य है. केंद्र सरकार का निर्देश है कि अगर आप राज्य से बाहर कारोबार करते हैं तो 20 लाख रुपये से कम टर्न ओवर का कारोबार होने के बावजूद ऐसे कारोबारियों को जीएसटी पंजीयन करवाना अनिवार्य है. पंजीयन लेने के बाद रजिस्टर डीलर से खरीदारी करने वालों को इनपुट टैक्स रिबर्ट का लाभ मिल सकेगा.

सरकार के अनुसार ‘केजुअल टैक्सेबल पर्सन’ की श्रेणी में ऐसे कारोबारी रखे गये हैं, जो सेल, प्रदर्शनी जैसा काम करते हैं. इस श्रेणी में रिवर्स चार्ज देने वाले कारोबारी भी शामिल हैं. रिवर्स चार्ज वाले कारोबारी ऐसे हैं, जो माल प्राप्त करते हैं. इसमें आपूर्तिकर्ता पर टैक्स देयता लागू नहीं होती.

इधर जीएसटी लागू होने के बाद पहली बैठक में काउंसिल ने कंपनसेशन सेस बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद सिगरेट पर काउंसिल के इस निर्णय के अनुसार अब प्रति एक हजार सिगरेट स्टिक्स पर मात्रानुसार तय सेस 485 से 792 रुपए तक बढ़ गया है. गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट पर 28 फीसदी की रेट से टैक्स लग रहा था. इसके बावजूद सिगरेट की कीमतों में कमी आने का अनुमान था.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सिगरेट पर 28 फीसदी की रेट से ही टैक्स लगेगा लेकिन 5 फीसदी सेस भी लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सेस में बदलाव से 5 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा.

सोमवार को जेटली ने कहा कि संसद सत्र होने की वजह से अभी कोई घोषणा नहीं कर सकता. जो भी निर्णय होगा वह संसद में या 5 अगस्त को होने वाली जीएसटी काउंसिल कमेटी की अगली बैठक में बताया जाएगा.

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