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आयकर ई रिटर्न के कागज भेजने से मुक्ति

नई दिल्ली | संवाददाता: अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न जमा किया है तो आपको इसकी प्रति डाक से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को भेजने की जरुरत नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि आखिर इस तरीके से डाक से प्रति भेजने का लाभ किसे मिलता है.

गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर भरने वाले को आयकर रिटर्न की एक प्रति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अपने हस्ताक्षर करके भेजना होता है. इसे लेकर पहले भी सवाल उठे हैं कि अगर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रति भेजनी ही है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर जमा करने की जरुरत क्या है.

अब इस मुद्दे पर जरुरी कदम उठाते हुये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस नए उपाय के चालू वित्त वर्ष में ही लागू होने की उम्मीद है. इससे करदाता को कागजी दस्तावेज भेजने के झंझट और उसकी पुष्टि प्राप्त करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी. माना जा रहा है कि इसकी घोषणा इसी महीने की जा सकेगी.

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