राष्ट्र

लालू यादव को पाँच साल कैद

रांची | संवाददता: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में पाँच साल कैद की सज़ा सुनाई गई है. उन्हें इसके अलावा 25 लाख जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया है. गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सज़ा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए सुनाई.

मामले में बिहार के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी चार साल कैद और दो लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा अन्य दोषियों जगदीश शर्मा को चार साल की सजा और आरके राणा को पांच साल की सजा सुनाई गई है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 30 सितंबर को लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी करार दिया गया था.

पशुपालन विभाग के करोड़ों रुपये के चारा घोटाला के इस चर्चित मामले में लालू और जगन्नाथ मिश्र सहित इस विभाग के मंत्रियों, दो आईएएस अधिकारियों यानी कुल मिला कर 45 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

इन पर झारखंड के चाइबासा जिला कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये को फर्जी तरीके से निकालने का आरोप सिद्ध हुआ था. दोषी ठहराए जाने के बाद से लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद है.

गुरुवार को हुई सुनवाई में जहां सीबीआई ने नरमी न दिखाते हुए लालू और बाकियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी, वहीं लालू के वकील ने उम्र, बीमारी और उनके द्वारा रेलमंत्री रहते हुए किए अच्छे कामों का हवाला देकर कम सजा की मांग की.

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