बिलासपुर

अलेक्स पॉल मेनन समेत तीन अदालत की अवमानना के दोषी

बिलासपुर | संवाददाता: बिलासपुर उच्च न्यायालय ने रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के सीईओ अलेक्स पॉल मेनन और पूर्व में सीईओ रहे अशोक अग्रवाल व एमडी दीवान को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है. सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा है कि अगर मामले का निपटारा 29 जुलाई तक नहीं होता है तो इस बारे में अंतिम फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा.

गौरतलब है कि रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1986 में देवेंद्र नगर, रायपुर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की गई थी. इस दौरान वहां रहने वाली विजय लक्ष्मी शर्मा की जमीन का अधिग्रहण भी समझौते के तहत किया गया था. समझौते के मुताबिक जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर विजय लक्ष्मी शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 2008 में फैसला देते हुए तय मुआवजा देने का आदेश रायपुर विकास प्राधिकरण को दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने पर अवमानना याचिका लगाई गई थी. इस पर सुनवाई के बाद आरडीए के अधिकारियों को नोटिस जारी किया था.

हाईकोर्ट ने आरडीए के वर्तमान सीईओ अलेक्स पाल मेनन और पूर्व में सीईओ रहे अशोक अग्रवाल व एमडी दीवान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था. मामले की सुनवाई 11 जुलाई को थी. इस बीच आरडीए के सीईओ अलेक्स पाल मेनन ने हाईकोर्ट में अर्जी पेश कर चीन यात्रा का हवाला देते हुए उपस्थित से छूट की अनुमति मांगी थी.

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