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दोहरा चरित्र नहीं चलेगा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: सर्वोच्य न्यायालय ने दिल्ली में धरने को लेकर दिल्ली तथा केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जारी इस नोटिस का जवाब 6 हफ्तों के भीतर मांगा गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कानून बनाने वाले ने कानून तोड़ा है. इस पर न्यायमूर्ति लोढ़ा ने कहा कि दोहरा चरित्र नहीं हो सकता है.

याचिका में मांग की गई है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए कानून का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को तब नोटिस जारी किया, जब याचिकाकर्ता एम.एल.शर्मा ने तर्क दिया कि कानून बनाने वाला व्यक्ति कानून तोड़ने वाला नहीं हो सकता.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हफ्ते के आरंभ में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके मंत्री का आदेश न मानने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया था. दो पुलिसकर्मियों के छुट्टी पर भेजे जाने के बाद ही उनका धरना खत्म हुआ.

गौरतलब रहे कि दिल्ली के पुलिसवालों के निलंबन की मांग पर आम आदमी पार्टी ने रेल भवन के सामने 32 घंटो का धरना दिया था. उसके बाद से अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लग रहें हैं कि उनके धरने के कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा था. इस धरने का भाजपा तथा कांग्रेस ने विरेध किया था.

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