छत्तीसगढ़

नंदिनी पर 15 तक कार्यवाही नहीं

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: नंदिनी सुंदर को 15 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा. छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी नेता सामनाथ बघेल की हत्या के मामले में नंदिनी सुंदर तथा अन्य के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में 15 नवंबर तक गिरफ्तारी नहीं की जायेगी. इसका भरोसा सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दिया है.

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया है कि नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद और दो अन्य को 15 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा.

इधर मृतका की पत्नी ने कहा है कि उसने पुलिस से किसी का नाम नहीं लिया है. कुछ पत्रकारों से बातचीत में मृतका की पत्नी ने कहा है कि उसने नंदिनी सुंदर या किसी के नाम से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है.

गौरतलब है कि नंदिनी सुंदर ने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, आप नक्सली मामले में प्रैक्टिकल कदम उठाइये.

कोर्ट ने कहा कि वह एफआईआर को अगली तारीख तक स्टे कर देंगे, लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि वे कोर्ट को भरोसा दिलाते हैं कि अगली तारीख तक इन पर कोई कारवाई नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड दाखिल करने का वक्त दे.

इस मामले पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के तोंगपाल थाने में नंदिनी सुन्दर, अर्चना प्रसाद, संजय पराते, विनीत तिवारी, मंजू कवासी और मंगल राम कर्मा के खिलाफ 302, 120 B, 147, 148, 149 ,452 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

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