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हाईकोर्ट जज के खिलाफ SC का वारंट

नई दिल्ली | संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के खिलाफ वारंट जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अवमानना मामले में उपस्थित न होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन को 31 मार्च को उपस्थित होने तथा 10 हजार रुपये का निजी मुचलका भऱने का आदेश दिया है. न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब हाईकोर्ट के मौजूदा जज को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अवमानना नोटिस जारी किया है. पहली बार ऐसा होगा जब हाईकोर्ट के मौजूदा जज सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने अवमानना के मामले में पेश होंगे.

चीफ जस्टिस जीएस खेहर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने नोटिस भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में जस्टिस कर्णन के पेश नहीं होने को गंभीरता से लिया है. पीठ ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह निजी रूप से गिरफ्तारी वारंट की तामील करवायें ताकि 31 मार्च को सुबह 10:30 बजे उनकी पेशी सुनिश्चित हो.

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस के जवाब में जस्टिस कर्णन के सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को भेजे गये पत्र पर विचार करने से इनकार कर दिया. मुकदमे की सुनवाई शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस कर्णन ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और अवमानना के मामले में अवमाननाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट का प्रावधान है.

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